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आय से अधिक संपत्ति की शिकायत कैसे करें | Income Tax Department में शिकायत

आय से अधिक संपत्ति की शिकायत कैसे करें? आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं, जो कि अपनी आय से अधिक संपत्ति रखते हैं। या अपनी आय पर आयकर विभाग को टैक्स नहीं देते हैं। और अपनी संपत्ति छुपा कर रखते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ यदि आप income tax department में शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं, परंतु आपको यह नहीं पता कि आय से अधिक संपत्ति की शिकायत कैसे करें? तो आप आज का यह आर्टिकल पूरा पढ़ें। इसमें हमने आपको बताया है, कि यदि किसी के पास भी आय से अधिक संपत्ति तो आप उस व्यक्ति की शिकायत कैसे कर सकते हैं। और साथ ही साथ इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी भी दी है।

आय से अधिक संपत्ति क्या होती है?

किसी भी देश का विकास उसमें रहने वाले देशवासियों के द्वारा चुकाएं हुए, टैक्स के माध्यम से ही होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो कि टैक्स की चोरी करते हैं। अपनी आय को छुपा कर रखते हैं, ताकि उस पर टैक्स ना लगे। और बहुत सारी बेनामी संपत्ति इकट्टा कर लेते हैं। जो कि कानूनी तौर पर अपराध है, और इसी को हम आय से अधिक संपत्ति कहते हैं।

इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार नियमित तौर पर कार्रवाई करती है। जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) छापामारी करते हैं, और ईडी जैसे डिपार्टमेंट इसके बारे में जांच करती हैं। परंतु इतना काफी नहीं है, इस पर लगाम लगाने के लिए आम जनता को इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवानी होगी। तो चलिए हम जानते हैं। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत कैसे करें? तथा इससे जुड़ी अन्य सभी जानकारी लेते हैं।।

आय से अधिक संपत्ति की शिकायत कैसे दर्ज करवाएं?

यदि किसी के पास आय से अधिक संपत्ति है, तो आप उसके खिलाफ आसानी से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप आय से अधिक संपत्ति की शिकायत दो तरीकों से करवा सकते हैं।

  1. टोल फ्री नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवाएं।
  2. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाएं।

अब इन दोनों तरीकों से बहुत ही आसानी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आय से अधिक संपत्ति की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो आप हम इन दोनों तरीकों के बारे में आपको विस्तार में बताते हैं।

टोल फ्री नंबर द्वारा आय से अधिक संपत्ति की शिकायत

आयकर विभाग (इनकम टैक्स डिपार्टमेंट) ने आय से अधिक संपत्ति पर रोकथाम के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। जिससे कि लोग किसी भी व्यक्ति की आय से अधिक संपत्ति के बारे में आसानी से शिकायत दर्ज करवा सकते है। आयकर विभाग (इनकम टैक्स डिपार्टमेंट) ने यह टोल फ्री नंबर दिल्ली चुनाव के कालाधन (Black Money) के रूप रोकथाम हेतु शुरू किया था, जोकि अभी भी नियमित तौर पर कार्यरत है।

आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के लिए इनकम टैक्स टोल फ्री नंबर- 1800117574 है।

यह एक ऐसा नंबर है, इसके माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति की ब्लैकमनी की शिकायत बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करवाने के लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना है।

  • यदि आप आय से अधिक संपत्ति की शिकायत करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इस टोल फ्री नंबर- 1800117574 पर कॉल करना है।
  • उसके पश्चात आपको जिस व्यक्ति के पास ब्लैक मनी है, उससे संबंधित जानकारी आयकर विभाग के कर्मचारी (Income Tax Employee) को देनी है।
  • निश्चित रहे आपकी सारी जानकारियां गुप्त रहेगी।
  • बस इतना सा करने के पश्चात आपकी शिकायत दर्ज कर ली जाएगी। और आय से अधिक संपत्ति रखने वाले व्यक्ति के खिलाफ जांच होगी।

इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं, आयकर विभाग (income tax department) में ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करवाते है।

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ऑनलाइन आय से अधिक संपत्ति की शिकायत

यदि कोई व्यक्ति टैक्स चोरी करता है, या फिर जो बेनामी संपत्ति रखता हैं, तो आप उस व्यक्ति की शिकायत ऑनलाइन भी कर सकते है। हाल ही में सरकार ने एक नया पोर्टल (Portal) लॉन्च किया है जिसके माध्यम से आप घर बेठे किसी भी आय से अधिक संपत्ति रखने वाले व्यक्ति की शिकायत कर कसते है। यह पोर्टल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की इनकम टैक्स फाइलिंग वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति आय से अधिक संपत्ति की शिकायत ऑनलाइन घर बैठे कर सकता है।

इसी के साथ केंद्र सरकार ने यह भी कहा है, कि ई पोर्टल पर मिलने वाली सारी शिकायतों पर आयकर विभाग तुरंत तत्कालीन रूप से कार्रवाई करेगा। और टैक्स की चोरी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उचित कदम उठाए जाएंगे। तो यदि आप भी ऑनलाइन शिकायत करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप्स को ध्यान पूर्वक से फॉलो करें।

  • ऑनलाइन शिकायत करने के लिए आपको हाल ही में लांच हुए न्यू पोर्टल पर जाना होगा। जोकि ये है –  ( https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ )
  • यहां आने के पश्चात आपको File complaint of tax evasion/undisclosed foreign asset/ benami property में किसी 1 पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद वहां पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
  • इसी पोर्टल पर आपको इनकम टैक्स के toll-free नंबर भी मिल जाएंगे, आप उनके जरिए भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
  • और पोर्टल पर ऑनलाइन चैटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है, आप उसके जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

आप इस प्रकार से बहुत ही आसानी से अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं, और आपको बता दें कि अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए आपको किसी भी प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। और आपका नाम और आपकी जानकारी किसी के साथ भी सांझा नहीं की जाएगी।

शिकायत दर्ज करवाने पर आपको मिल सकते हैं 5 करोड़ तक का ईनाम

हाल ही में बढ़ती टैक्स चोरी को देखते हुए सरकार ने एक नई मुहिम शुरू की है। और इसमें सरकार ने भरोसा दिलाया है, कि ब्लैक मनी के खिलाफ यदि कोई भी शिकायत करता है, तो उसकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। और उसे इनाम राशि भी प्रदान की जाएगी। और शिकायत दर्ज करवाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। आप अपने मोबाइल नंबर से आसानी से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

Conclusion

आज के इस आर्टिकल में हमने आपको बताया कि Income Tax Department में आय से अधिक संपत्ति की शिकायत कैसे करें? और इससे जुड़ी सभी जानकारी आपको दी है। उम्मीद करता हूं, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इससे संबंधित आपका कोई सवाल यह सुझाव है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं, लेख को पूरा पढने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद!

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